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निवेश खाता

निवेश खाता
Post Office की इस स्कीम में 100 रुपये का निवेश दिला सकता है 15 लाख से अधिक की रकम (File Photo)

अटल पेंशन योजना

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भारत सरकार का सह योगदान वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए यानी 5 साल के लिए उन ग्राहकों को उपलब्ध है जो 1 जून, 2015 से 31 मार्च, 2016 की इस अवधि के दौरान इस योजना में शामिल होते हैं और जो किसी भी वैधानिक और सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल नहीं हैं एवं आयकर दाताओं में शामिल नहीं हैं। सरकार का सह-योगदान पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा पात्र स्थायी सेवानिवृत्ति खाता पेंशन संख्या को केंद्रीय रिकार्ड एजेंसी से ग्राहक द्वारा वर्ष के लिए सभी किस्तों का भुगतान की पुष्टि प्राप्त करने के बाद वित्तीय वर्ष के अंत में लिए ग्राहक के बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाते में कुल योगदान का 50% या 1000 रुपये का एक अधिकतम अंशदान जमा किया जाएगा। वैसे लाभार्थी जो वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आते हैं, एपीवाई के तहत सरकार के सह-योगदान प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित अधिनियमों के तहत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सदस्य एपीवाई के तहत सरकार के सह-योगदान प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हो सकते है:

    और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
  • कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948
  • असम चाय बागान भविष्य निधि और विविध प्रावधान, 1955
  • नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966
  • जम्मू-कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1961
  • कोई भी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना

अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की इस अर्थ में सरकार द्वारा की गारंटी होगी कि यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक निवेश खाता रिटर्न अंशदान की अवधि के दौरान कम हुआ तो इस तरह की कमी को सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। दूसरी ओर, यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न न्यूनतम गारंटी पेंशन के लिए योगदान की अवधि में रिटर्न की तुलना में अधिक हैं तो इस तरह के अतिरिक्त लाभ ग्राहक के खाते में जमा किया जायेगा जिससे ग्राहकों को बढ़ा हुआ योजना लाभ मिलेगा।

सरकार कुल योगदान का 50% या 1000 रुपये प्रति साल जो भी कम हो का सह-योगदान प्रत्येक पात्र ग्राहक को करेगी जो इस योजना में 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच शामिल होते हैं और जो किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के एक लाभार्थी नहीं है एवं आयकर दाता नहीं है। सरकार के सह-योगदान वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक 5 साल के लिए दिया जाएगा।

वर्तमान में, नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत ग्राहक योगदान एवं उसपर निवेश रिटर्न के लिए के लिए कर लाभ पाने के पात्र है। इसके अलावा, एनपीएस से बाहर निकलने पर वार्षिकी की खरीद मूल्य पर भी कर नहीं लगाया जाता है और केवल ग्राहकों की पेंशन आय सामान्य आय का हिस्सा मानी जाती है उसपर ग्राहक के लिए लागू उचित सीमांत दर लगाया जाता है। इसी तरह के कर उपचार एपीवाई के ग्राहकों के लिए लागू है।

खाता खोलने के लिए प्रक्रिया

  • बैंक शाखा/पोस्ट ऑफिस जहां व्यक्ति का बचत बैंक है को संपर्क करें या यदि खाता नही है तो नया बचत खाता खोलें
  • बैंक/डाकघर बचत बैंक खाता संख्या उपलब्ध करायें और बैंक कर्मचारियों की मदद से एपीवाई पंजीकरण फार्म भरें
  • आधार/मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं । यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन योगदान के बारे में संचार की सुविधा हेतु प्रदान की जा सकती है।
  • मासिक/तिमाही/छमाही योगदान के हस्तांतरण के लिए बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाते में आवश्यक राशि रखना सुनिश्चित करें

योगदान की विधि, कैसे योगदान करें और योगदान की नियत तारीख

निरंतर चूक के मामले में

ग्राहकों को अपने बचत बैंक खातों/डाकघर बचत बैंक खाते में निर्धारित नियत दिनांक देरी योगदान के लिए किसी भी अतिदेय ब्याज से बचने के लिए पर्याप्त राशि रखनी चाहिए। मासिक/तिमाही/छमाही योगदान बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाते में महीने/तिमाही/छमाही की पहली तारीख को जमा किया जा सकता है। हालांकि, अगर ग्राहक के बचत बैंक खाते/डाकघर बचत बैंक खाते में पहले महीने के अंतिम दिन/पहले तिमाही के अंतिम दिन/ पहले छमाही के अंतिम अपर्याप्त शेष है तो इसे एक डिफ़ॉल्ट माना जायेगा और देरी से योगदान के लिए अतिदेय ब्याज के साथ अगले महीने में भुगतान करना होगा। बैंकों को प्रत्येक देरी मासिक योगदान के लिए प्रत्येक 100 रुपये में देरी के 1 रुपये प्रति माह शुल्क लेना है। योगदान की तिमाही/छमाही मोड के लिए देरी योगदान के लिए अतिदेय ब्याज के हिसाब से वसूल किया जाएगा। एकत्र बकाया ब्याज की राशि ग्राहक के पेंशन कोष के हिस्से के रूप में रहेगा। एक से अधिक मासिक/तिमाही/छमाही योगदान धन की उपलब्धता के आधार पर लिया जा सकता है। सभी मामलों में, योगदान यदि कोई हो अतिदेय राशि के साथ-साथ जमा किया जा सकता है। यह बैंक की आंतरिक प्रक्रिया होगी। देय राशि की वसूली खाते में उपलब्ध धन के अनुसार की जाएगी।

रखरखाव शुल्क और अन्य संबंधित शुल्कों के लिए ग्राहकों के खाते से कटौती एक आवधिक आधार पर किया जाएगा। उन ग्राहकों के लिए जिन्होंनें सरकार के सह-योगदान का लाभ उठाया है के लिए, खाते की राशि शून्य माना जाएगा जब ग्राहक कोष एवं सरकार के सह-योगदान खाते से घटाने पर राशि रखरखाव शुल्क, फीस और अतिदेय ब्याज के बराबर हो जाये और इसलिए शुद्ध कोष शून्य हो जाता है । इस मामले में सरकार का सह अंशदान सरकार को वापस दिया जाएगा।

PPF खाता खुलवाने के सिर्फ 3 सालों बाद भी मिल सकता है लोन, जानिए कब निकाला जा सकता है पैसा

PUBLIC PROVIDENT FUND (PPF) निवेश के लिए एक बेहतरीन विकल्प है. इसमें निवेश के कई फायदे होते हैं. PPF में निवेश करते समय जोखिम लगभग शून्य है क्योंकि यह सरकार के संरक्षण में है. लेकिन इसके लॉकइन पीरियड की बात की जाए तो यह टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज्यादा है.

लॉक इन पीरियड


1. PPF में लॉकइन पीरियड 15 साल का है.
2. खाता खुलवाने के 3 साल बाद लोन मिलने लग जाता है.
3. 6 साल बाद आंशिक निकास किया जा सकता है.
4. पहले 15 साल के निवेश के बाद इसे पांच साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है.
5. अकाउंट एक्सटेंड कराने पर कोई रोक नहीं है.
6. बिना निवेश किए भी खाते को आगे जारी रखा जा सकता है.

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खाता धारक की मृत्यु होने पर


PPF खाता धारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी इस खाते को जारी नहीं रख सकते हैं
नॉमिनी को पैसा निकालने के लिए फॉर्म G भरना होता है.
अगर व्यक्ति ने किसी नॉमिनी को सेलेक्ट नहीं किया था तो ऐसे में कानूनी वारिस का इस पर अधिकार बनता है.
अगर रकम की राशि 1 लाख रुपए से कम है तो इसमें किसी तरह के उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है.
खाताधारक की मृत्यु अगर खाता खुलवाने के 5 साल के भीतर हो जाती है तो ऐसी हालत में भी नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा.
नॉमिनी को फॉर्म G भरना होगा, इसके बाद संबंधित ऑफिस में जांच के बाद नॉमिनी के खाते में राशि जमा हो जाती है.
ध्यान रखने वाली बात यह है कि खाताधारक ने जिस महीने तक पैसा जमा किया था उसके पिछले महीने तक ब्याज मिलेगा. लेकिन नॉमिनी PPF खाते में पैसा जमा नहीं कर सकता है.

Post Office की इस स्कीम में 100 रुपये का निवेश दिला सकता है 15 लाख से अधिक की रकम, समझें- पूरा कैल्कुलेशन

यह आपको कम पैसे में अधिक रिटर्न देती है। इसमें आप 100 से भी निवेश शुरू कर सकते हैं और लाखों की रकम केवल कुछ ही सालो में पा सकते हैं। आइए जानते हैं इस खास योजना के बारे में और साथ ही यह भी कैसे इसमें 15 लाख से अधिक की रकम पा सकते हैं।

Post Office की इस स्कीम में 100 रुपये का निवेश दिला सकता है 15 लाख से अधिक की रकम, समझें- पूरा कैल्कुलेशन

Post Office की इस स्कीम में 100 रुपये का निवेश दिला सकता है 15 लाख से अधिक की रकम (File Photo)

पोस्‍ट ऑफिस में निवेश करना सबसे सुरक्षित माना जाता है। इसकी बचत योजनाएं आपको अच्‍छा रिटन देती हैं। अगर आप भी निवेश प्‍लान बना रहे हैं तो यहां एक ऐसी ही योजना में बारे में जानकारी दी जा रही है। यह आपको कम पैसे में अधिक रिटर्न देती है। इसमें आप 100 से भी निवेश शुरू कर सकते हैं और लाखों की रकम केवल कुछ ही सालो में पा सकते हैं। आइए जानते हैं इस खास योजना के बारे में और साथ ही यह भी कैसे इसमें 15 लाख से अधिक की रकम पा सकते हैं।

पोस्‍ट ऑफिस की आरडी योजना में निवेश
डाकघर की आवर्ती जमा या आरडी जमा खाता एक ऐसी योजना में, जिसमें आप अधिक से अधिक रुपये निश्चित समय अंतराल के साथ निवेश कर सकते हैं। यह आपको मामूली जमा राशि पर उच्‍च ब्‍याजदर देती है। इसमें आप कम से कम 100 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं और अधिकतम निवेश की इसमें कोई भी सीमा नहीं दी जाती है, आप जितना चाहें उतना निवेश कर सकते हैं।

इस योजना के तहत पांच साल के लिए खाता खोला जाता है। जबकि बैंक छह महीने, एक साल, दो साल और तीन साल के लिए आवर्ती जमा खाता खोलने की अनुमति देते हैं। इसमें प्रत्‍येक तिमाही पर जमा किए गए पैसे पर ब्‍याज दर की गणना वार्षिक ब्‍याज दर के अनुसार की जाती है और तिमाही के अंत तक इसे आपके खाते में चक्रवृद्धि ब्‍याज समेत जमा किया जाता है।

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कितना मिलता है ब्‍याज
इस योजना के तहत डाकघर में आवर्ती जमा योजनाओं पर 5.8% ब्याज दर दिया जाता है। यह दर 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया है। बता दें कि भारत सरकार प्रत्येक तिमाही में अपने सभी लघु निवेश खाता बचत कार्यक्रमों के लिए ब्याज दरें निर्धारित करती है।

कैसे मिलेंगा 15 लाख से अधिक की रकम
अगर आप 100 रुपये का हरदिन निवेश कर रहे हैं तो आपको इस योजना के तहत 100 -100 रुपये के तीन खाते खोलने होंगे। या फिर आप एक ही खाता 10,000 रुपये की खोल सकते हैं। जिसपर 5.8 फीसद का रिटर्न मिलेगा और आप इसमें 10 के लिए निवेश कर सकते हैं। जिसपर आपको 15 लाख से अधिक रुपये मिलेंगे।

हर महीने 10,000 रुपये का निवेश
ब्याज 5.8%
परिपक्वता 10 वर्ष
10 साल बाद मैच्योरिटी राशि = 16,28,963 रुपये

डाकघर RD पर कर
यदि जमा 40,000 रुपये से अधिक है, तो 10% वार्षिक कर लागू होता है। इस योजना के तहत RD पर FD की तरह फॉर्म 15 जी के तहत छूट दिया जाता है।

पत्नी के नाम पर खोलें NPS खाता, निवेश करना भी है बेहद आसान; हर महीने मिलेंगे 44,793 रुपये

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। NPS Calculation: अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पत्नी आत्मनिर्भर बने ताकि किसी भी स्थिति में आपके घर में एक रेगुलर इनकम आती रहे और भविष्य में आपकी पत्नी को पैसे के लिए किसी और पर निर्भर न रहना पड़े तो आप आज ही उनके लिए रेगुलर इनकम (Regular Income) का इंतजाम कर सकते हैं. इसके लिए आपको National Pension Scheme में निवेश करना चाहिए. आइये जानते हैं कैसे इन योजना में निवेश कर आप बड़ा फायदा उठा सकते हैं.

पत्नी के नाम पर खोलें NPS खाता

आप अपनी पत्नी के नाम पर नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) अकाउंट खोल सकते हैं. NPS अकाउंट आपकी पत्नी को 60 साल की उम्र पूरी होने पर एकमुश्त रकम देगा. साथ ही हर महीने उन्हें पेंशन के रूप में रेगुलर इनकम भी होगी. इतना ही नहीं, NPS अकाउंट के साथ आप यह भी तय कर सकते हैं कि आपकी पत्नी को हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी. इससे आपकी वाइफ 60 साल की उम्र के बाद पैसों के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहेंगी. आइए जानते हैं इस स्कीम के बार में विस्तार से.

निवेश करना भी है बेहद आसान

आप नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) अकाउंट में अपनी सुविधा के अनुसार हर महीने या सालाना पैसा जमा कर सकते हैं. आप सिर्फ 1,000 रुपये से भी पत्नी के नाम पर NPS अकाउंट खोल सकते हैं. 60 वर्ष की उम्र निवेश खाता में NPS अकाउंट मैच्योर हो जाता है. नए नियमों के तहत आप चाहें तो वाइफ की उम्र 65 साल होने तक भी निवेश खाता NPS अकाउंट चला सकते हैं.

45 हजार तक की मासिक इनकम

उदाहरण से समझिए- अगर आपकी वाइफ की उम्र 30 साल है और आप उनके NPS अकाउंट में हर महीने 5000 रुपये का निवेश करते हैं. अगर उन्हें निवेश पर सालाना 10 फीसदी रिटर्न मिलता है तो 60 साल की उम्र में उनके अकाउंट में कुल 1.12 करोड़ रुपये होंगे. उनको इसमें से लगभग 45 लाख रुपये मिल जाएंगे. इसके अलावा उनको हर महीने 45,000 रुपये के आसपास पेंशन मिलने लगेगी. सबसे खास बात कि यह पेंशन उनको आजीवन मिलती रहेगी.

एकमुश्त कितनी मिलेगी रकम और पेंशन

निवेश की कुल अवधि- 30 साल

मंथली कंट्रीब्यूशन- 5,000 रुपये

निवेश पर अनुमानित रिटर्न- 10 फीसदी

कुल पेंशन फंड- 1,11,98,471 रुपये (मैच्योरिटी पर निकाल सकते हैं रकम)

एन्युटी प्लान खरीदने के लिए रकम - 44,79,388 रुपये

अनुमानित एन्युटी रेट 8 फीसदी - 67,19,083 रुपये

मंथली पेंशन- 44,793 रुपये.

फंड मैनेजर करते हैं अकाउंट मैनेजमेंट

NPS केंद्र सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम (Social Security Scheme) है. इस स्कीम में आप जो पैसा निवेश करते हैं उसका प्रबंधन प्रोफेशनल फंड मैनेजर करते हैं. केंद्र सरकार इन प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को इसकी जिम्मेदारी देती है. ऐसे में NPS में आपका निवेश पूरी तरह से सुरक्षित रहता है. हालांकि, इस स्कीम के तहत आप जो पैसा निवेश करते हैं, उस पर रिटर्न की गारंटी नहीं होती है. फाइनेंशियल प्लानर्स के मुताबिक, NPS ने शुरुआत के बाद से अब तक सालाना औसतन 10 से 11 फीसदी तक रिटर्न दिया है.

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