पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें?

Note:- अकाउंट बंद करने के लिए बताये जाने वाले Resign से Related Document आप को देने होंगे और समय से पहले अकाउंट बंद करने में एक समस्या होती है नए नियम में मुताबक आप को मिलने वाला ब्याज भी सरकार के द्बारा निर्धारित ब्याज से कम मिलता है यह कमी 1% तक की होती है|
PPF Withdrawal Rules in Hindi
देश में रहने वाले अधिकतर लोग अपनी कमाई से कुछ पैसा बचाकर किसी सेफ जगह पर जमा करना चाहते है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो पैसे समय रहते प्राप्त हो सके | इसलिए रिटायरमेंट के बाद हो या फिर अन्य किसी बड़े काम के लिए रकम इकट्ठा करनी है तो, इसके लिए पीपीएफ अकाउंट बहुत अच्छी और सुविधाजनक बचत स्कीम मानी जाती है, क्योंकि यह एक स्कीम होती है, जिसमें आपको बेहतर ब्याज के साथ-साथ जमा रकम और उसकी ब्याज पर सरकार से पूरी की पूरी टैक्स छूट का फायदा भी प्राप्त होता है |
पीपीएफ अकाउंट एक महत्वपूर्ण एकाउंट माना जाता है | इसलिए यदि आपको पीपीएफ अकाउंट के विषय में अधिक जानकारी नहीं प्राप्त है और आप इसके विषय में जानना चाहते है, तो यहाँ पर आपको PPF Withdrawal Rules in Hindi , आंशिक और पूर्ण PPF खाते से राशि कैसे निकालें (नियम) | इसकी पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है |
आंशिक और पूर्ण PPF खाते से राशि कैसे निकालें ?
Table of Contents
आंशिक और पूर्ण PPF खाते से राशि निकालने के मामले में कुल तीन तरह के नियम बनाये गए है, जिनके तहत आप अपने खाते से जमा राशि को निकाल सकते है |
- पूर्ण निकासी: पूर्ण निकासी में 15 साल की मेच्योरिटी पूरी होने के बाद पूरा पैसा निकालना
- आंशिक निकासी: 5 साल का खाता होने के बाद किसी आवश्यकता पर पूरा पैसा निकालना
- छोटी जरूरत: तीसरे साल के बाद पीपीएफ जमा के आधार पर कर्ज (Loan) लेना
पूर्ण PPF खाते से राशि निकालने का नियम
पूर्ण खाते से राशि निकालने का नियम
पीपीएफ अकाउंट में आपके 15 साल में जमा राशि की रकम पूरी हो जाती है। इसका मतलब कि, इस अकाउंट में आपको लगातार 15 साल तक पैसा जमा करना होता है। उसके बाद आपका जमा पैसा उस पर बना ब्याज के साथ आपको पूरा प्रदान कर दिया जाता है लेकिन, यदि आप 15 साल के बाद भी पीपीएफ अकाउंट से पैसा नहीं निकालना चाहते है, तो आप पैसा जमा रहने दे सकते हैं, परन्तु 15 साल के बाद खाते का विस्तार कम से कम 5 साल के लिए कराना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से खाता की विस्तारित अवधि में आपको पीपीएफ खाते के लिए तय ब्याज प्रदान की जाएगी | इसके बाद यदि आप खाता जारी रखने के बाद भी पैसा नहीं जमा करना चाहते है, तो फिर आपको उसके लाभ प्रदान किये जाएंगे |
पहली 5 साल की खाता विस्तार अवधि पूरी हो जाने पर आप अपने मुताबिक अगले 5 साल के लिए इसकी अवधि बढ़वा सकते हैं। इस प्रकार आप 5-5 साल करके जब तक चाहें पीपीएफ खाता जारी रख सकते हैं।
आंशिक खाते से राशि निकालने का नियम
यदि आपके पीपीएफ खाते के 5 वित्तीय वर्ष पूरे हो चुके है, तो निम्नलिखित दो स्थितियों में आपको अपने पीपीएफ का पूरा पैसा निकालने की अनुमति प्रदान की जा सकती है |
- खाताधारक को या उसके परिवार के सदस्य को गंभीर बीमारी या रोग है, तो वह उनके या अपने इलाज के लिए पैसे निकाल सकता है |
- खाताधारक को या उसके परिवार (पत्नी या बच्चों) की उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी पैसे निकाल सकता है |
खाते से राशि निकालने के नियमो से सम्बंधित पीपीएफ महत्वपूर्ण जानकारी
जैसे कि उपर के पैराग्राफ में बताया गया हा कि दोनों तरह की स्थितियों में भी यदि आप पीपीएफ खाते से पैसे निकालते है तो, पीपीएफ का पैसा निकालने पर आपको एकदम पूरा पैसा वापस नहीं प्रदान किया जाता है | आपकी जमा पर मिलने वाली ब्याज में से 1 प्रतिशत ब्याज काट लिया जाता है और बची हुई रकम ही आपको प्रदान कर दी जाती है। इस प्रकार मेच्योरिटी के पहले पैसा निकालने पर आपको ये थोड़ा सा नुकसान होता है।
पहले 5 साल पूरा करने वाले पीपीएफ अकाउंट से इमरजेंसी की स्थिति में भी कुल जमा का सिर्फ 50 प्रतिशत आधा निकालने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन अब बाद में सरकार ने 2016 में इसे बदलकर विशेष परिस्थितयों में पूरा पैसा निकालने की छूट का नियम लागू कर दिया।
छोटी जरूरत पर पीपीएफ खाते से राशि निकालने का नियम
यदि आपके अकाउंट के 5 वित्तीय वर्ष पूरे नहीं हो चुके है, तो आप उसका पूरा पैसा नहीं निकाल सकते है , लेकिन कोई विशेष आवश्यकता पड़ने पर आप उससे लोन की राशि प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु लोन की यह सुविधा भी आपको पीपीएफ अकाउंट के तीसरे वित्तीय वर्ष से ही प्रदान की जाती है |
उसके बाद आप जरूरत पड़ने पर 6 वित्तीय वर्ष तक कभी भी पीपीएफ अकाउंट से लोन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जब छठा वित्तीय वर्ष पूरा हो जाएगा, तो आपको इसके बाद पीपीएफ खाते से लोन नहीं प्रदान किया जाएगा | हालांकि, इस अवधि के बाद आपके पास पीपीएफ खाते को बंद करने और पूरा पैसा निकालने की सुविधा लागू कर दी जाती है | इसके अलावा पीपीएफ अकाउंट से लोन लेने पर भी आपको अपनी पूरी की पूरी जमा रकम लोन के रूप में नहीं प्रदान की जाती है, सिर्फ उसका कुछ हिस्सा ही आपको दिया जाता है।
यहाँ पर हमने आपको आंशिक और पूर्ण PPF खाते से राशि निकालने के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई है | यदि आप इस जानकारी से संतुष्ट है, या फिर इससे समबन्धित अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो कमेंट करे और अपना सुझाव दे सकते है, आपकी प्रतिक्रिया का जल्द ही निवारण किया जायेगा |अधिक जानकारी के लिए hindiraj.com पोर्टल पर विजिट करते रहे |
Provident Fund Withdrawal : घर बैठे अपना Provident Fund कैसे निकले, देखे प्रक्रिया यहाँ
Provident Fund Withdrawal : सार्वजनिक भविष्य निधि योजना ( Public Provident Fund Scheme ) उन निवेशकों के लिए बेहतर मानी जाती है जो लंबे समय से निवेश ( Investment ) करने की योजना बनाते हैं और अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं ! यह एक टैक्स फ्री स्कीम ( Tax Free Scheme ) है ! जिसके तहत बैंक और पोस्ट ऑफिस ( Post Office ) में कहीं भी अकाउंट ( PPF Account ) खोला जा सकता है ! PPF 15 साल की मैच्योरिटी अवधि के साथ आता है और इसे 5 साल और बढ़ाया जा सकता है !
Provident Fund Withdrawal
Provident Fund Withdrawal
पीपीएफ खाते ( Public Provident Fund Account ) के तहत, आप मैच्योरिटी पर पूरी रकम निकाल सकते हैं ! इसके अलावा पीपीएफ ( PPF ) खाताधारक आंशिक रूप से पैसा पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? निकाल सकते हैं, लेकिन पीपीएफ खाता ( PPF Account ) 7 साल पुराना होने के बाद ही खाते से पैसा निकाला जा सकता है ! इस खाते ( PF Account ) से आप साल में एक बार ही पैसे निकाल सकते हैं ! पांच साल बाद विशेष परिस्थितियों में पीपीएफ को बंद किया जा सकता है !
अगर आप पीपीएफ खाते से आंशिक या पूरी राशि निकालना चाहते हैं ! तो आपको फॉर्म सी को डाकघर या बैंक में जमा करना होगा, जहां भी आपका पीपीएफ खाता ( PF Account ) खुला है !
पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें, स्टेप बाई स्टेप जानिए
- पीपीएफ निकासी फॉर्म ( Provident Fund Withdrawal Form ) या फॉर्म सी बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है ! इसके अलावा आप बैंक या पोस्ट ऑफिस ( Post Office ) की शाखा में जाकर भी इसे ले सकते हैं !
- फॉर्म का पहला भाग डिक्लेरेशन सेक्शन है ! इस सेक्शन में आपको अपना पीपीएफ अकाउंट नंबर ( PPF Account Number ) और वह रकम देनी होगी ! जिसे आप अकाउंट से निकालना चाहते हैं ! इसके अलावा आपको यह भी बताना होगा कि अकाउंट ( PF Account ) कितने साल से एक्टिव है !
- अगर आप नाबालिग के खाते से पैसे निकाल रहे हैं तो उसका भी जिक्र करना होगा !
- इसके बाद पीपीएफ( PPF ) खाता खुलने की तारीख, निकासी के समय कितनी राशि, निकाली गई राशि, प्राप्त राशि और अधिकारी के हस्ताक्षर आदि की जानकारी देनी होगी !
- अब आप फॉर्म जमा करके पैसे निकाल सकते हैं और पैसे मिलने के बाद रसीद पर हस्ताक्षर कर सकते हैं !
PPF Withdrawal : आप पीपीएफ ऑनलाइन निकाल सकते हैं
बैंकों ने अभी तक पीपीएफ निकासी प्रक्रिया ( Public Provident Fund Withdrawal Process ) को पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं किया है ! इसलिए, निवेशकों को संबंधित बैंक शाखा का दौरा करना होगा जिसमें उन्होंने पीपीएफ खाता खोला है ! ऑनलाइन पीपीएफ निकासी नेट बैंकिंग ( Net Banking ) के माध्यम से योग्य निकासी राशि की ऑनलाइन जांच ( PF पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? Online Check ) करने तक सीमित है !
PPF ACCOUNT Se Paise कैसे निकाले PPF Withdrawal rules
PPF Account Se Paise कैसे निकाले PPF Withdrawal Rules
पीपीएफ भारत सरकार द्वारा चलाई गई बुहत अच्छी स्कीम है, हम आप को PPF Account Se Paise कैसे निकाले PPF Withdrawal Rules के बारे में बताये गए, ‘PPF Account से हम अलग अलग तरिके से पैसे निकाल (Withdrawal) सकते है’ पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड 15 वर्ष के लिए खुलता है इस से पहले हम पीपीएफ अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते पर कुछ खास परिस्थियाँ में हम अकाउंट से 15 वर्ष से पहले भी पैसे निकाल सकते है |लम्भी अवधि के चलते कुछ लोग म्यूच्यूअल में पैसा लगाना पसंद करते है पर PPF एक बुहत अच्छी सेविंग स्कीम है लोग इस स्कीम को बुहत पसंद करते है क्योकि इस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स मुक्त होता है, अब बात आती है इस से पैसे कैसे निकाले अब हम आप को इस के बारे में बताएंगे|
पीपीएफ Account से लोन से पैसे निकाले (Withdrawal)
वैसे तो पीपीएफ अकाउंट 15 वर्ष के लिए खुलता है पर उससे पहले भी आप PPF खाते से पैसे निकाल सकते है, आप अपने ‘PPF Account’ से लोन ले सकते है , पर लोन आप को 3 वर्ष और पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? छठे वर्ष के बीच मिलेगा, आप 3 वर्ष पुरे होने के बाद अपने अकाउंट में जमा राशि पर लोन ले सकते है
- लोन आप को आप के खाते में जमा राशि का 25% ही मिलेगा
- पीपीएफ अकाउंट पर आप को मिलने वाले लोन पर ब्याज भी देना होगा
- यह ब्याज आप को मिलने वाले ब्याज से 1% ज्यादा होता है,
- पीपीएफ खता भारत सरकार under आता है भारत सरकार हर 3 महीने बाद ब्याज को update करती रहती है
- आप को लोन पर ब्याज भी उसी हिसाब से देना होगा,
- एक बार लोन पर ब्याज दर तय होने के बाद उसे बदला नहीं जाता|
अगर आप को पीपीएफ अकाउंट पर 8% ब्याज मिल रहा है तब आप को लोन पर 9% ब्याज देना होगा”
लोन में इन बातों का रखे ध्यान
- अगर आप ने पहले लिया लोन नहीं चुकाया तो आप को दोबारा लोन नहीं मिलेगा |
- आप को लोन पर ली गई राशि को 3 वर्ष के भीतर वापस करना होता है |
- अगर लोन 3 वर्ष में नहीं चुकाया गया तो ब्याज 6% बढ़ जाएगी |
- लोन का ब्याज दिया जा रहा हो पर लोन amount नहीं amount 3 वर्ष बाद खाते से कट जायेगी
- लोन का amount दिया जा रहा हो पर ब्याज नहीं ब्याज 3 वर्ष बाद खाते से कट जायेगा
- Loan को 2 महीने में चुकाया जा सकता है
- ब्याज को 2 महीने में नहीं चुकाया नहीं जा सकता
PPF Account Se Paise निकालने के नियम
अगर आप पीपीएफ अकाउंट से लोन नहीं लेना चाहते तब आपको 7 वर्ष तक इंतज़ार करना होगा क्योकि 7 वर्ष पुरे होने के बाद आप PPF खाते से पैसे निकाल सकते है लेकिन इस राशि पर भी कुछ नियम होते है
- आप सिर्फ खाते में ज़मा राशि का 50% ही निकाल सकते है
- यह राशि चल रहे वर्ष के मार्च महीने की राशि होती है,
- आप ने PPF से पहले कोई लोन लिया है तब राशि कम मिलेगी
- लोन अमाउंट कट कर आप को 50% मिलेगा
अवधि पूरी होने से पहले PPF Account बंद करना
वैसे तो पीपीएफ अकाउंट 15 वर्ष के लिए होता है पर भारत सरकार ने नियम को बदल दिया है अब आप ‘PPF Account’ को समय से पहले भी बंद कर सकते है पर आप को कुछ पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? शर्त को पूरा करना होता है
- आप के अकाउंट को खुले हुए 5 वर्ष पुरे होने पर आप अपने खाते को बंद करा सकते है
- PPF अकाउंट होल्डर के परिवार में अगर कोई गंभीर रूप से बीमार है उस हालत में आप खाते को समय से पहले बंद करा सकते है
- अगर अकाउंट होल्डर खुद के लिए या अपने बेटा जा बेटी की उच्च शिक्षा करवाना चाहता है उस हालत में खाता समय अवधि से पहले बंद हो सकता है|
Note:- अकाउंट बंद करने के लिए बताये जाने वाले Resign से Related Document आप को देने होंगे और समय से पहले अकाउंट बंद करने में एक समस्या होती है नए नियम में मुताबक आप को मिलने वाला ब्याज भी सरकार के द्बारा निर्धारित ब्याज से कम मिलता है यह कमी 1% तक की होती पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? है|
अवधि पूरी होने पर PPF Account Se Paise कैसे निकाले (Withdrawal)
पीपीएफ अकाउंट 15 वर्ष के लिए होता है और वर्ष पुरे होने पर आप पूरा पैसा निकाल सकते है इस के लिए आप को फॉर्म 2 fill करना होता है तो आप पूरा पैसा निकाल सकते है आप को मिलने वाली राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है आप ने ‘income tax return’ में सिर्फ मिलने वाली राशि का वेरवा देना होता आप को कोई टैक्स नहीं देना होता, अगर आप सारा पैसा एक साथ नहीं लेना चाहते आप पैसे को किस्तों में भी ले सकते है पर यह किस्ते 1 वर्ष के भीतर पूरी हो जाती है आप 1 वर्ष का ब्याज भी मिलेगा |
PPF account की अवधि बढ़ाना
अकाउंट की 15 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद, ‘आप अकाउंट को 5 वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकते है अवधि बढ़ाने के लिए आप को समय रहते आवेदन करना होता है और फॉर्म 4 बरना होगा’ आप के 5 वर्ष के लिए अकाउंट अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन समय रहते देना होता है अगर आप आवेदन नहीं देते तो अकाउंट आगे नहीं बढ़ेगा अगर आप 5 वर्ष अकाउंट की अवधि बढ़ते है
- अवधि बढ़ते समय आप कुछ पैसा निकल भी सकते है
- बाकि पैसे को आगे जमा रख सकते है
- हर वर्ष कुछ पैसे निकालने के हकदार होते है
- 1 वर्ष में सिर्फ एक बार ही कर सकते है
- आप 5 वर्ष में राशि का सिर्फ 60% ही निकाल सकते है |
NOTE: – आज हम ने आप को PPF अकाउंट से पैसे निकालने के बारे में बताया है अगर आप PPF की पूरी जानकारी चाहते है तो आप हमारा यह आर्टिकल पढ़ सकते है “PPF Account क्या है PPF Account की पूरी जानकारी” इस में हम ने PPF के बारे में विस्तार से बताया है|
PPF खाताधारक की अचानक मौत पर बंद हो जाता है खाता, जानिए किसे मिलेगा पैसा?
PPF Rule: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में आप निवेश कर एक मोटा फंड तैयार कर सकते हैं. PPF स्कीम की मैच्योर होने की अवधि 15 साल है. खाताधारक इमरजेंसी में भी पैसे निकाल सकते हैं. लेकिन पूरा पैसा नहीं मिलता है. इस स्कीम में निवेश की राशि सुरक्षित रहती है.
aajtak.in
- नई दिल्ली,
- 23 नवंबर 2022,
- (अपडेटेड 24 नवंबर 2022, 12:07 AM IST)
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) सरकार की छोटी सेविंग स्कीम है. इस स्कीम में निवेश करने वाले को गारंटीड रिटर्न मिलता है. PPF में निवेश करने वाले इनकम टैक्स एक्ट की धार 80C के तहत आयकर छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. एक फाइनेंसियल ईयर में 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है. PPF में आपकी निवेश की राशि सुरक्षित रहती है और साथ ही शानदार रिटर्न भी मिलता है. अधिकतर लोग जॉब के दौरान ही PPF अकाउंट खुलवा लेते हैं. लेकिन PPF के मैच्योर होने से पहले ही किसी अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में उसके निवेश किए हुए पैसे किसे मिलते हैं?
कितना मिलता है रिटर्न?
फिलहाल PPF में निवेश की रकम पर 7.पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? 10 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है. हालांकि, इस स्कीम पर मिलने वाले ब्याज को सरकार हर तीन महीने पर बदल सकती है. PPF 15 साल में मैच्योर होता है, लेकिन इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है. इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से रिटर्न मिलता है. मतलब ये कि आप स्कीम में जितना समय देंगे, आपका पैसा उतनी तेजी से बढ़ेगा. इस सरकारी स्कीम आप सालाना कम से कम 500 रुपये कर निवेश कर सकते हैं और मैक्सिमम निवेश के लिए 1.50 लाख की लिमिट है.
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किसे मिलता है पैसा?
अब मान लीजिए कि किसी ने PPF में निवेश की शुरुआत की. हर महीने वो इस स्कीम में निवेश के पैसे डाल रहा है. लेकिन जब स्कीम आठ साल की अवधि तक पहुंचती है, तो खाताधारक की किसी वजह से मृत्यु हो जाती है. ऐसी स्थिति में PPF खाते में जमा राशि उसके नॉमिनी को दे दी जाती है. इस कंडीशन में मैच्योरिटी पूरा होने के नियम नहीं लागू होते हैं. खाताधारक की मृत्यु के बाद पूरा पैसा नॉमिनी को सौंप दिया जाता है. इसके बाद खाता को क्लोज कर दिया जाता है.
कैसे होता है क्लेम सेटेलमेंट?
नियम के अनुसार, डेथ क्लेम का सेटेलमेंट कई आधार पर किया जा सकता है. अगर क्लेम की राशि पांच लाख रुपये तक है, तो सेटलमेंट नॉमिनेशन, कानूनी सबूत या बिना कानूनी प्रूफ के संबंधित अथॉरिटी के विवेक के आधार पर किया जा सकता है. लेकिन पांच लाख रुपये से अधिक की रकम के लिए कानूनी प्रूफ लगाने की जरूरत पड़ती है. अगर नॉमिनी के पास प्रूफ मौजूद नहीं है, तो इस स्थिति में कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होता है.
क्या कभी भी निकाल सकते हैं पैसा?
जैसा की PPF स्कीम की मैच्योर होने की अवधि 15 साल है. लेकिन खाताधारक इमरजेंसी में निवेश की 50 फीसदी रकम निकाल सकता है. इसके लिए शर्त ये है कि खाता खोलने के 6 साल के बाद ही कोई खाते से निकासी कर पाएगा. तीन वर्ष तक PPF खाते में निवेश के बाद इसपर लोन लिया जा सकता है. लोन की सुविधा अकाउंट खोलने के 3 वर्ष से लेकर छठे वर्ष तक उपलब्ध होती है.
PPF अकाउंट से कैसे निकालें पैसे? जानें इसका आसान तरीका
पीपीएफ खाता 15 साल तक पैसा जमा करने के बाद मैच्योर होता है
पीपीएफ में मैच्योरिटी से पहले भी पैसे निकालने की सुविधा है
पीपीएफ में मैच्योरिटी से पहले भी पैसे निकालने के लिए आपको फॉर्म सी भरना होता है
How to withdraw money from PPF Account: लंबी अवधि के निवेश (Investment) के लिए पीपीएफ (PPF) एक अच्छा विकल्प है. पीपीएफ खाता15 साल तक पैसा जमा करने के बाद मैच्योर होता है. 15 साल तक निवेश करने के बाद आपको अच्छा रिटर्न (Return) अमाउंट मिलता है. लेकिन कई लोग 15 साल के इस निवेश को बहुत लंबा समय मानते हैं. हालांकि इस बीच आपको पैसे निकालने की सुविधा भी मिल जाती है. अगर आप भी अपने पीपीएफ खाते से पैसा निकालना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि यह कैसे करना है.
पीपीएफ खाते में जमा पैसा 15 साल में मैच्योर होता है. पीपीएफ में मैच्योरिटी से पहले भी पैसे निकालने की सुविधा है. खाता खोलने के सातवें वर्ष से आंशिक निकासी की अनुमति है.
फॉर्म सी को पीपीएफ निकासी फॉर्म के रूप में भी जाना जाता है. इसे आप बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं. इस रूप के मुख्यतः 3 भाग होते हैं. पहले भाग में डिक्लेरेशन सेक्शन है. इस सेक्शन में आपको बताना होगा कि आपका अकाउंट कितने साल से एक्टिव है.
फॉर्म का अगला भाग आधिकारिक उपयोग के लिए है. इसमें आपका खाता खोलने की तिथि, खाते में जमा राशि आदि सहित कई जानकारी होती है. तीसरा भाग रसीद है. उस पर आपको अपना सिग्नेचर करना है. फॉर्म सी को पूरी तरह से भरने के बाद आपको इसके साथ पीपीएफ पासबुक भी अटैच करनी होगी.
आपके पीपीएफ खाते में जमा पैसा सीधे आपके बैंक खाते में जमा किया जाएगा. आप चाहें तो यह पैसा डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भी प्राप्त कर सकते हैं. पीपीएफ खाते से जुड़ी सभी सुविधाओं को अभी तक पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं किया गया है. इसके लिए आपको उसी शाखा में जाना होगा जहां आपने अपना खाता खोला था.