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इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के खाताधारकों को अब पैसे निकालने के अलावा पैसे जमा करने के लिए भी चार्जेज देने होंगे, अगर एक सीमा से अधिक का ट्रांजैक्शन करते हैं.

Cash Deposit New Rule: 20 लाख से ज्यादा जमा करने जमा और निकासी पर सरकार ने बनाए नए नियम, जानना है बेहद जरूरी

Cash Deposit New Rule: पैसों के जमा करने को लेकर सरकार ने नए नियम तय किए हैं। अब अगर आप एक साल में 20 लाख रुपये से ज्यादा जमा करते हैं तो पैन-आधार जरूरी है। जो लोग पैन-आधार की डिटेल नहीं देते वो 20 लाख रुपये से ज्यादा कैश नहीं जमा कर सकते हैं

Cash Deposit New Rule: अवैध और बेहिसाब नकद लेनदेन (Cash Transaction) पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार ने नकद निकासी की सीमा (Cash Limit) में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक किसी वित्त वर्ष में किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपये या इससे अधिक की नगदी जमा करने पर पैन और आधार (PAN Card and Aadhar Card) देना जरूरी होगा। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो 100 फीसदी जुर्माना लगेगा।

कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 20 लाख रुपये या इससे ज्यादा जमा या निकालते हैं तो इतने ही रुपये का जुर्माना लग सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (Central Board of Direct Taxes -CBDT) ने इनकम टैक्स (पंद्रहवां संशोधन) रूल्स, 2022 के तहत नए नियम तैयार किए हैं।

कैश जमा करने के मामले में पहले से भी नियम बनाए गए थे। पहले के नियमों के मुताबिक, अगर एक दिन में 50,000 रुपये कैश जमा करते हैं तो पैन कार्ड की डिटेल देनी होती थी। हालांकि इसमें एक साल में आप कितने रुपये जमा करते हैं? इस पर कोई लिमिट नहीं था। लेकिन नए नियमों के तहत एक या एक से अधिक बैंकों में एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये या इससे ज्यादा कैश जमा करने पर पैन और आधार की जानकारी देनी जरूरी होगी। CBDT इसलिए यह डिटेल जमा और निकासी मांग रहा है ताकि पैसों के लेन-देन को ट्रेस किया जा सके।

New Year Rules: जमा और निकासी इस बैंक में 10 हजार से अधिक जमा करने पर देना होगा चार्ज, आज से लागू हो गए नए नियम

New Year Rules: पैसों की निकासी के अलावा अब इसे जमा करने पर भी चार्ज देना होगा.

New Year Rules: इस बैंक में 10 हजार से अधिक जमा करने पर देना होगा चार्ज, आज से लागू हो गए नए नियम

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के खाताधारकों को अब पैसे निकालने के अलावा पैसे जमा करने के लिए भी चार्जेज देने होंगे, अगर एक सीमा से अधिक का ट्रांजैक्शन करते हैं.

New Year Rules: पैसों जमा और निकासी की निकासी के अलावा अब इसे जमा करने पर भी चार्ज देना होगा. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के खाताधारकों को अब पैसे निकालने के अलावा पैसे जमा करने के लिए भी चार्जेज देने होंगे, अगर एक सीमा से अधिक का ट्रांजैक्शन करते हैं. यह नया नियम आज (1 जनवरी) से प्रभावी हो गया है. वास्तविक फीस जमा और निकासी में जीएसटी और सेस को भी शामिल किया जाएगा यानी कि चार्जेज के अलावा जीएसटी व सेस भी चुकाना होगा. इससे पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने पिछले साल 2020 में डोरस्टेप बैंकिंग के चार्जेज को संशोधित किया था. 1 अगस्त 2021 से लागू चार्जेज के मुताबिक हर ग्राहक से प्रति अनुरोध पर 20 रुपये का शुल्क लिया जाता है.

आज से जमा-निकासी के ये नियम लागू

  • बेसिक सेविंग्स अकाउंट से हर महीने चार ट्रांजैक्शन फ्री होगा और इसके बाद के हर ट्रांजैक्शन पर 0.50 फीसदी का शुल्क वहन करना होगा. चार बार के बाद प्रति ट्रांजैक्शन के लिए न्यूनतम 25 रुपये का चार्ज होगा. हालांकि बेसिक सेविंग्स अकाउंट में कैश जमा करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा यानी कि कितने भी पैसे बेसिक सेविंग्स अकाउंट में बिना कोई चार्ज दिए जमा कर सकते हैं.
  • बेसिक सेविंग्स अकाउंट के अलावा अन्य बचत व चालू खाते से हर महीने बिना किसी चार्ज के 25 हजार रुपये ही निकाल सकते हैं और उसके बाद 0.50 फीसदी शुल्क (न्यूनतम 25 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन) देना होगा. वहीं बेसिक सेविंग्स अकाउंट के अलावा अन्य बचत व चालू खातों में हर महीने 10 हजार रुपये ही बिना किसी चार्ज के जमा कर सकते हैं. इससे अधिक की जमा पर 0.50 फीसदी का शुल्क (न्यूनतम 25 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन) वहन करना होगा.

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IPPB Saving Account इस मामले में है खास

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) में सेविंग्स अकाउंट की खास बात है कि इसमें क्यूआर कार्ड के जरिए बैंकिंग सेवाएं हासिल की जा सकती हैं. क्यूआर कार्ड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बैंकिंग सेवाओं के लिए खाता संख्या या कोई पासवर्ड याद करने की जरूरत नहीं होती है और खाताधारक के बॉयोमेट्रिक से काम हो जाता है. आईपीपीबी खाते के जरिए एनईएफटी, आईएमपीएस और आरटीजीएस से भी पैसे प्राप्त किए जा सकते हैं.

(आर्टिकल: सुनील धवन)

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बैंकों में 20 लाख रुपये से ज्‍यादा जमा या निकासी के लिए पैन-आधार जरूरी, आखिर क्‍यों सरकार ने बदला नियम

सरकार ने 20 लाख से ज्‍यादा की जमा-निकासी पर नियम बदल दिए हैं.

सरकार ने 20 लाख से ज्‍यादा की जमा-निकासी पर नियम बदल दिए हैं.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 10 मई को एक नोटिफिकेशन जारी कर बैंकों में पैसे जमा कराने और निकालने के नियमों में कुछ बद . अधिक पढ़ें

  • News18Hindi
  • Last Updated : May 12, 2022, 10:06 IST

नई दिल्‍ली. काले धन पर लगाम लगाने और इनकम टैक्‍स (Income Tax) के दायरे में ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों को लाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है. पिछले महीने ही सरकार ने इनकम टैक्स फाइलिंग का दायरा बढ़ा दिया था. इससे ऐसे बहुत से लोगों के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) दाखिल करना अनिवार्य हो गया है, जिनकी आय आयकर के दायरे में नहीं आती है.

अब सरकार ने बैंकों में पैसा जमा कराने और निकालने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं. नए नियमों के तहत अब बैंकों में 20 लाख रुपये से ज्‍यादा की रकम जमा करने या निकालने के लिए पैन (PAN) या आधार (Aadhar) देना अनिवार्य कर दिया है. 10 मई को सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इन नियमों को लागू कर दिया है. इन नियमों का उद्देश्‍य भी ऐसे लोगों के फाइनेंशियल ट्रांजेक्‍शन को ट्रैक करना है, जिनके पास जमा और निकासी अभी तक परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) नहीं है.

फाइनेंशियल एक्‍सप्रेस की एक रिपोर्ट के जमा और निकासी अनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने आयकर (15वां संशोधन) नियम, 2022, के तहत नए नियम बनाए हैं. इन नए नियमों के लागू होने के बाद अब अगर कोई व्‍यक्ति किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर में एक या एक से अधिक खातों में एक वित्तीय वर्ष में कुल 20 लाख रुपये या उससे अधिक राशि जमा करता है तो उसे पैन या आधार कार्ड देना होगा.

इसी तरह अगर कोई व्‍यक्ति किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर एक या एक से अधिक खातों में से एक वित्तीय वर्ष में कुल 20 लाख रुपये या उससे अधिक राशि निकलवाता है तो उसे पैन या आधार कार्ड देना होगा. यहीं नहीं, अब बिना पैन या आधार कार्ड के किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या जमा और निकासी जमा और निकासी डाकघर में बिना पैन और आधार के करंट या कैश क्रेडिट अकाउंट नहीं खुलवा पाएगा.जमा और निकासी

नांगिया एंड कंपनी एलएलपी में पार्टनर शैलेश कुमार का कहना है कि सरकार अपने टैक्‍सपेयर बेस को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसलिए सरकार ने अब ऐसे लोगों को टैक्‍स दायरे में लाने के लिए नए नियम बनाए हैं जो बड़े ट्रांजेक्‍शन तो करते हैं, पर उनके पास पैन कार्ड नहीं है. शैलेश का कहना है कि बड़े ट्रांजेक्‍शन करने वाले लोग जब एक बार पैन मुहैया करा देंगे तो उनकी ट्रांजेक्‍शन को ट्रैक करना आसान हो जाएगा.

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मोहन अपने बैंक खाते में ₹ 2000 .

मोहन अपने बैंक खाते में ₹ 2000 जमा करता है और अगले दिन इसमें से ₹ 1642 निकाल लेता है । यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है,तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे? निकासी के पश्चात् मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए ।

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